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एडीएम प्रशासन ने 6 माह के लिए 16 आरोपियों को किया जिला बदर

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बुलंदशहर। एडीएम प्रशान रवीन्द्र कुमार ने विचाराधीन गुंडा एक्ट के वादों की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 16 लोगों को छह माह के लिए जिला बदर किया है। इस अवधि के दौरान जनपद क्षेत्र में दिखाई देने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। एडीएम प्रशासन रवीन्द्र कुमार ने बताया कि अदालत में विचाराधीन गुंडा नियंत्रण अधिनिमय के तहत विचाराधीन वादों की सुनवाई की गई। शकील उर्फ हकला पुत्र हकीम, संजीव पुत्र भजनलाल,फैजान पुत्र हबीब, अबरार पुत्र युनुसख् रिहान पुत्र हबीब, शीलू पुत्र हरवीरख् कपिल पुत्र वीरपाल, राजू पुत्र रामभूल, वसीम पुत्र करीमुल्ला,बबलू पुत्र असलम, शुफियान पुत्र मुमताज, भूरा पुत्र दलशेर, शकील पुत्र जुम्मा, सलमान पुत्र हनीफ, मूला समेत कुल 16 को फरवरी माह से छह माह तक के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर किया गया है।
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