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युवती के पांच हत्यारों को आजीवन कारावास

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युवती के पांच हत्यारों को आजीवन कारावास - पांचों पर 90 हजार का जुर्माना भी लगाया माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। जमीन के विवाद में युवती की हत्या करने वाले पांच हत्यारों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी किशोर होने के कारण उसकी फाइल अलग कर दी गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश-8 राकेश कुमार ने पांच हत्यारों पर 18- 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था।  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि थाना लोनी क्षेत्र के प्रेम नगर में संपत्ति विवाद में 21जनवरी 2012 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका की मां पुष्पा देवी ने लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि रात पौने दस बजे वह अपने बेटे विपिन, कन्हैया व बेटी रजनी और संगीता के साथ बैठकर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान सुनील उर्फ मटका, निर्मला, निरंजन, सत्येंद्र दीपक और संतोष समेत अन्य घर के अंदर घुस गए और लाठी व चाकू से हमला कर दिया। जिसमें उसकी बेटी संगीता गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन दिल्ली में इलाज के लिए जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई शुक्रवार को एडीजे 18 की अदालत में चली। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सुनील उर्फ मटका, निर्मला, दीपक, निरंजन निवासी नाईपुरा, सत्येंद्र निवासी प्रेमनगर को दोषी करार दिया था। जबकि संतोष को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को कोर्ट में सजा के प्रशन पर सुनवाई करते हुए पांचों को उम्र कैद की सजा सुनाई। --------------- आशुतोष यादव
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