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बैंक अधिकारियों व बिल्डर पर 53 लाख हड़पने का आरोप, केस

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- फाइनेंस कंपनी के निदेशक ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराई एफआईआर माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। आरडीसी स्थित फाइनेंस कंपनी छारिया होल्डिंग्स के निदेशक राकेश छारिया ने नोबल को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों और बिल्डर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 53 लाख रुपये हड़पने का केस दर्ज कराया है। पीडि़त का कहना है कि उन्होंने बिल्डर महीम मित्तल को 50 लाख का ऋण दिया। इसके एवज में मिले 53 लाख के ड्राफ्ट का बैंक अधिकारियों ने भुगतान नहीं किया। कविनगर पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।..................... राजनगर सेक्टर-13 निवासी राकेश छारिया का कहना है कि वह अंसल सत्यम आरडीसी स्थित मैसर्स छारिया होल्डिंस प्रा.लि. के निदेशक हैं। उनकी कंपनी आरबीआई से अधिकृत फाइनेंस कंपनी है। उन्होंने मैसर्स एडवांटेज इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स कंपनी के निदेशक महीम मित्तल के कहने पर उनकी कंपनी को 50 लाख का फाइनेंस किया था। इसके बाद महीम मित्तल की कंपनी ने उन्हें 53 लाख का बैंक ड्राफ्ट फरवरी 2010 में दिया था। उन्होंने ड्राफ्ट बैंक में जमा किया तो बैंक ने भुगतान नहीं किया, जबकि ड्राफ्ट पूरे पैसे लाने के बाद ही जारी किया जाता है। इस बारे में उन्होंने महीम मित्तल से बात कीं तो उन्होंने ड्राफ्ट बैंक में दोबारा लगाने को कहा। लेकिन इस बार भी बैंक ने भुगतान नहीं किया। राकेश छारिया का कहना है कि उन्होंने बैंक मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने जांच का भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पीडि़त का आरोप है कि नोबल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकारियों  व महीम मित्तल ने साठगांठ करके उनके 53 लाख रुपये हड़प लिए हैं। कविनगर एसएचओ नागेंद्र चौबे का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर बैंक अधिकारियों व महीम मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है।
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