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कोर्ट के आदेश पर एपेक्स के निदेशक समेत दो पर मुकदमा दर्ज

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कोर्ट के आदेश पर एपेक्स के निदेशक समेत दो पर मुकदमा दर्ज
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इंदिरापुरम। वसुंधरा सेक्टर-18 में एपेक्स दी फ्लोरस सोसायटी के निदेशक सतनाम सिंह सचदेवा समेत दो लोगों पर इंदिरापुरम थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि बिल्डर ने एक करोड़ रुपये का फ्लैट याचिकाकर्ता को बेचकर चार साल बाद दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता ज्योति सुनानी के मामले में इंदिरापुरम पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस ने बिल्डर और एक अन्य को नामजद कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों से जल्द पूछताछ करेगी।
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सोसायटी निवासी ज्योति सुनानी का कहना है कि उन्होंने एपेक्स दी फ्लोरस सोसायटी में एक करोड़ रुपये की लागत से तीन कमरे, एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग रूम, किचन, तीन टायलेट बाथ व बालकनी समेत हाउसिंग प्लाट छठी मंजिल पर छत के अधिकारों सहित सुपर एरिया खरीदा था। पैसे देने के बाद उन्हें एनओसी भी जारी की गई थी। तभी उन्हें आश्वासन दिया गया कि रजिस्ट्री के साथ फ्लैट उनके नाम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने बिल्डर से फ्लैट की रजिस्ट्री करने के लिए कहा तो उसका कहना था कि वह 10-12 रजिस्ट्री एक साथ कराता है। बिल्डर की बातों पर विश्वास करके वह बिना रजिस्ट्री 2016 में अक्तूबर माह से फ्लैट में परिवार के साथ रहने लगीं। उनका आरोप है कि 28 जून 2020 को उनके फ्लैट पर बिल्डर कुछ लोगों के साथ पहुंचा और परिवार से फ्लैट खाली कर सामान बाहर फेंकने की धमकी दी। तब उन्हें पता चला कि आरोपी बिल्डर ने 2018 में फ्लैट को दूसरे आवंटी को बेच दिया। उनका आरोप है कि जब बिल्डर ने एक करोड़ रुपये लेने के समय उन्हें एनओसी दी थी तो अब किन कागजातों पर उनके फ्लैट को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। उन्होंने बिल्डर और अन्य लोगों पर फर्जी कागजातों पर फ्लैट बेचकर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी लेकिन इंदिरापुरम थाने से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर एपेक्स दी फ्लोरस के बिल्डर सतनाम सिंह सचदेवा और एक अन्य राजकुमार सिंह पर नामजद धोखाधड़ी व अन्य धारा में मुकदमा कराया है। सीओ इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार का कहना है कि बिल्डर और अन्य आरोपी से जल्द पूछताछ करेगी।
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