आविप ने गौड़ सिद्धार्थम में फ्लैटों की बिक्री पर लगाई रोक
साहिबाबाद। आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार के सेक्टर आठ में निर्माणाधीन गौड़ संस की परियोजना गौड़ सिद्धार्थम में फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आविप अधिकारियों का कहना है कि बिल्डर ने जमीन की वर्तमान दरों पर कीमत नहीं चुकाई है। इतना ही नहीं लोगों को पजेशन भी बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के दिया जा रहा है। आविप की इस कार्रवाई के बाद आवंटियों ने बिल्डर से संपर्क साधा लेकिन उन्हें बिल्डर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उधर, बिल्डर ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए हैरानी जताई है।
आविप ने इस संबंध में एक बैनर भी गौड़ सिद्धार्थम परियोजना पर चिपकाया है। वैसे इसे ढक दिया गया है। अधीक्षण अभियंता राकेश चंद्रा ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 16 दिसंबर 2020 के आदेश के बाद गौड़ संस को 12.047 एकड़ भूमि का आवंटन बल्क सेल के प्लाट के रूप में किया गया था। इस भूखंड संख्या 8/बीएस-1 का शुल्क वर्तमान दरों पर जमा नहीं करवाते हुए गौड़ संस ने यहां बहुमंजिला इमारत खड़ी कर लोगों को पजेशन देना शुरू किया। इस मामले में आविप की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद भी जब राशि जमा नहीं करवाई गई तो यहां फ्लैटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
अधिशासी अभियंता अमन त्यागी ने बताया कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एक हजार से अधिक आवंटियों की रजिस्ट्री भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था। इसके बाद उन्हें नोटिस भेजकर सीवर और पानी के कनेक्शन की रसीद मांगी गई जो आविप को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके बाद उनका कंप्लीशन रोका गया।
बिल्डर का कहना : गौड़ संस के मीडिया प्रभारी का कहना है कि आविप ने गैरकानूनी कार्रवाई की है। कंप्लीशन के लिए सभी आवश्यक एनओसी उनके पास है इसलिए आवंटियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस कार्रवाई का कानूनी रूप से जवाब देंगे। बिना किस पूर्व सूचना के यह कार्रवाई की गई है। हमारी ओर से पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। यह मामला पहले से न्यायालय में है।