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150 होटलों और 154 अस्पतालों में नहीं मिले आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम

सार

150 होटलों और 154 अस्पतालों में नहीं मिले आग बुझाने के मुकम्मल इंतजामसाहिबाबाद।अलार्मिंग सिस्टम एक भी अस्पताल में नहीं है।प्लास्टिक सर्जन न होने के कारण यहां 10 फीसदी से ज्यादा झुलसे मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है।
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150 होटलों और 154 अस्पतालों में नहीं मिले आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम
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साहिबाबाद। शहर के 150 होटलों और 154 अस्पतालों में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम नहीं है। अस्पतालों में जिला अस्पताल भी शामिल है जहां रोज एक हजार से ज्यादा मरीज आते हैं। कुल 900 ऐसी बड़ी इमारतें हैं जिनके लिए अग्निश्मन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया है। चिंता से भरी यही रिपोर्ट लखनऊ के होटल में आग लग जाने की घटना के बाद सर्वे करके तैयार की गई है। 102 सोसायटियों और 300 औद्योगिक इकाइयों में भी यह लापरवाही सामने आई है। अग्निश्मन विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं।
मुख्य अग्निश्मन अधिकारी सुनील कुमार सिंह का कहना है कि नोटिस के बाद भी अगर होटलों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य इमारतों में आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाते हैं तो इनके संचालकों के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया जाएगा। बड़ी संख्या में होटल, अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। किसी में आग बुझाने के उपकरण काम नहीं कर रहे तो किसी में पर्याप्त संख्या में नहीं है। अलार्मिंग सिस्टम एक भी अस्पताल में नहीं है। कई निजी अस्पतालों में पंप हाउस नहीं मिले। सभी जगह कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर वे उपकरणों का सही इस्तेमाल कर सकें। अस्पतालों में सीएचसी, पीएचसी भी शामिल हैं।
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उपचार का भी इंतजाम नहीं
अगर कहीं आग लग जाए और उसमें कोई झुलस जाए तो सरकारी स्तर पर उपचार का इंतजाम भी नहीं है। जिला अस्पताल में बर्न यूनिट बन तो गई है लेकिन पूरी तरह काम नहीं कर रही है। प्लास्टिक सर्जन न होने के कारण यहां 10 फीसदी से ज्यादा झुलसे मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। ऐसे मरीज आते ही दिल्ली के लिए रेफर कर दिए जाते हैं।
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32 सोसायटी के खिलाफ केस दायर
सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 150 सोसायटी की जांच कराई गई। आग बुझाने के मुकम्मल इंतजाम न मिलने पर नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद 32 सोसायटी ने लापरवाही दिखाई और इंतजाम ठीक नहीं किए। इन सोसायटी के प्रबंधन के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस (वाद) दायर कराया गया है।
वर्ष घटनाएं मौत
2019 1129 08
2020 910 14
2021 931 01
2022 786 04
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