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आवास समिति की जमीन के फर्जीवाड़े में तत्कालीन तहसीलदार समेत छह पर मुकदमा

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आवास समिति की जमीन के फर्जीवाड़े में तत्कालीन तहसीलदार समेत छह पर मुकदमा
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इंदिरापुरम। सहकारी आवास समिति की प्रहलादगढ़ी में 28620 वर्गमीटर जमीन को सस्ती लीज पर देकर किए गए फर्जीवाड़े में तत्कालीन अधिकारी और तहसीलदार समेत कई सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि समिति के लोगों ने जमीन की लीज डीड करते हुए नियमों का खुलकर उल्लंघन किया। पुलिस ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
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सहकारी अधिकारी आवास अरिमर्दन सिंह गौर ने बताया कि मोहन नगर सहकारी आवास समिति का वसुंधरा में करीब 28 हजार वर्गमीटर का भूखंड है, जिसका पट्टा विलेख तत्कालीन समिति की अंतरिम प्रबंधन समिति ने अनुचित तरीके से किया था। डीएम ने जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि इससे पहले जांच रिपोर्ट को आवास आयुक्त को भेजा गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिपोर्ट में समिति के पदाधिकारी और कई सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के साथ ही शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने का आरोप है। इसके आधार पर तत्कालीन सहकारी अधिकारी आवास सत्यपाल सिंह, तहसीलदार प्रवर्धन शर्मा, आवास विकास परिषद के अवर अभियंता योगेंद्र कुमार गुप्ता, अपर जिला सहकारी अधिकारी अजय कुमार, डीआईओएस कार्यालय से लेखाधिकारी सदस्य शैलेंद्र कुमार सिंह और खुर्जा निवासी दीपक अग्रवाल के खिलाफ इंदिरापुरम थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।
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क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र का कहना है कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की है। जांच के दौरान आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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