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Ghaziabad News: हाईकोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया शासकीय पत्र विधि विरुद्ध

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हाईकोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया शासकीय पत्र विधि विरुद्ध
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गाजियाबाद। पावर ऑफ एटार्नी बंद करने के विरोध में हाईकोर्ट में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया प्रमुख सचिव द्वारा जारी किया गया शासकीय पत्र विधि विरुद्ध लग रहा है। बार - बार रजिस्ट्रेशन कार्य क्यों रोका जा रहा है। अदालत ने कहा कि प्रमुख सचिव रजिस्ट्रेशन अपने शपथ पत्र के साथ उपस्थित हों। इस पर शासन की तरफ से उपस्थित चीफ काउंसिल स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा कि शासन द्वारा जारी शासकीय पत्र को रिकॉल करा देंगे। इस पर अदालत ने कहा कि यह आपकी समस्या है, लेकिन सात फरवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर हों।
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मांगे पूरी होने तक चलेगी हड़ताल
तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में सचिव विकास त्यागी ने कहा कि प्रमुख सचिव अपने तुगलकी फरमान पर अड़ियल रवैया अपना रही हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। रजिस्ट्री कराने का काम बंद रहेगा। शुक्रवार को भी बार एसोसिएशन और गौतम बुद्धनगर के अधिवक्ताओं ने हड़ताल का समर्थन किया।
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