किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
गाजियाबाद। किशोरी को बहला-फुसलाकर बंगलूरू ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी छह साल से डासना जेल में बंद है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि इंदिरापुरम थाने में 17 अप्रैल 2016 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति का कहना था कि वह इंदिरापुरम क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था। पड़ोस में किराये के मकान में सुजीत कुमार भी रहता था। सात अप्रैल 2014 को वह घर का सामान लेने गई थी, उसी दौरान रास्ते में सुजीत मिला। घुमाने के बहाने वह किशोरी को कानपुर के रास्ते कोलकाता ले गया, वहां से बंगलूरू ले गया। दो माह तक जबरदस्ती रोककर उससे शादी करने की बात कहकर दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद पुलिस पहुंची और गाजियाबाद ले आई। इस मामले में पुलिस और परिजनों को मिलाकर सात गवाह अदालत में पेश किए गए।