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Ghaziabad News: लूट के लिए हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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लूट के लिए हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। तीन महीने पहले लोनी में लूट के लिए सराफ की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी की जमानत अर्जी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। घटना की रिपोर्ट मृतक सिकंदर के भाई शैलेंद्र यादव ने पांच सितंबर को लोनी थाना में दर्ज कराया था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया दिल्ली के करावल नगर निवासी सिकंदर यादव सादुल्ला बाद अंजली बिहार में मां विंध्यवासिनी ज्वैलर के नाम से गहनों की दुकान चलाता था। पांच सितंबर को रात आठ बजे सिकंदर दुकान बंद करने के बाद बैग लेकर मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। रास्ते में गंगा विहार कॉलोनी पहुंचने पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार पहुंचे और सिकंदर पर हमला कर बैग छीनने लगे। सिकंदर ने विरोध किया तो एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया और दूसरे ने बैग लेने के लिए गोली चला दी। इस हमले में सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज से भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो एक भाग गया और दूसरा डंडे की प्रहार से वहीं गिर गया। लोगों की पूछताछ में उसकी पहचान महेंद्र उर्फ अजय उर्फ फौजी के रूप में हुई। गंभीर रूप से घायल सिकंदर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोनी में भर्ती कराने ले गए, वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
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