सहकारी समिति के सचिव और एकाउंटेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
गाजियाबाद। किसान के नाम से फर्जी लोन लेने के मामले में अदालत ने गन्ना साधन सहकारी समिति के सचिव और एकाउंटेंट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश अदालत ने दिए हैं। अधिवक्ता मोहित त्यागी ने बताया कि भनेड़ा निवासी आदेश त्यागी के घर गन्ना साधन सहकारी समिति नंगला अक्खू से ऋण जमा करने का नोटिस पहुंचा। आदेश ने सहकारी समिति कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी हासिल की। पता चला कि समिति से आदेश त्यागी के नाम पर 24 अगस्त 2014 को 15 हजार रुपये का ऋण लिया गया है। आदेश का कहना है कि उसने कोई लोन नहीं लिया। यह बताने पर समिति के अधिकारी और कर्मचारियों ने बताया कि उनके नाम पर लोन गलती से चढ़ गया है, उसे वह ठीक कर देंगे। समिति में संपर्क करने के बाद भी रिकवरी नोटिस आदेश घर आता रहा। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद समिति के सचिव विक्रम सिंह और एकाउंटेंट परमाल सिंह के खिलाफ फर्जी ऋण जारी करने के मामले में मोदीनगर थाना पुलिस को रिपोट दर्ज कर जांच का आदेश दिया है।