बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म में सहयोगी महिला की जमानत अर्जी खारिज
गाजियाबाद। 12 बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म में सहयोगी आरोपी महिला की जमानत खारिज कर दी है। महिला पर आरोप है कि बच्ची से दुष्कर्म करने वाले तीसरे आरोपी का सहयोग किया था। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी देने से इंकार कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि 12 वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक महिला पीड़िता को बहला फुसलाकर एक अन्य किशोरी के घर पर ले गई थी। वहां पर एक युवक पहले से ही मौजूद था। वहां से महिला और किशोरी चुपके से घर से बाहर निकल गईं, इसके बाद युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर घर के बाहर मौजूद होने के बावजूद दोनों उसे बचाने नहीं गईं। मुकदमे में सुनवाई अंतिम चरण में है। आज (बृहस्पतिवार) गवाही पूरी हो जाएगी, इसके बाद आरोपियों के बयान दर्ज होंगे।