रमतेराम रोड शॉपिंग कांपलेक्स में दो गुना पार्किंग शुल्क पर रोक, निगम ने तय कीं दरें
गाजियाबाद। रमतेराम रोड शॉपिंग कांपलेक्स में दो गुना पार्किंग शुल्क वसूली पर नगर आयुक्त ने रोक लगा दी है। ठेका कंपनी को अब नगर निगम की ओर से तय कीं दरों के हिसाब से शुल्क लेना होगा। अभी तक कंपनी कार पार्किंग करने वालों से 2200 से 2500, बड़े वाहन जैसे ट्रक व बस से करीब 3000 ले रही थी। लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम में की थी। नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने अनुबंध की फाइल तलब कर जांच कराई तो पाया गया कि पार्किंग शुल्क की दरें तय नहीं की गईं थी। उन्होंने कहा कि ठेका देने का यह कतई मतलब नहीं है कि ठेकेदार मनमानी करे और नियम विरुद्ध वसूली करे।
शहर के बीचोंबीच बने रमतेराम रोड शॉपिंग कांपलेक्स और उसकी पार्किंग का ठेका नगर निगम ने रैली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कपंनी को 15 साल के लिए ठेका दिया है। 15 लाख रुपये महीने पर ठेका दिया गया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि सिटी जोन प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है कि यदि ठेका कंपनी किसी से भी निर्धारित की गई दर से अधिक लेता है तो कार्रवाई की जाए।
180 वाहनों की है पार्किंग
रमतेराम शॉपिंग कांपलेक्स का निर्माण 2012-13 में शुरू हुआ था। यहां ट्रांजिट पार्किंग की भी व्यवस्था है। यहां 72 दुकानें बनाई गईं हैं। करीब छह साल में बनकर कांपलेक्स तैयार हुआ। कोरोना के बाद इसी साल शापिंग कांपलेक्स और पार्किंग का ठेका एक ही कंपनी को दे दिया गया।
नगर निगम की ओर से तय की दरें
वाहन निर्धारित शुल्क
कार 1200 रुपये मासिक
ट्रक बस 1500 मासिक
बाइक : 10 रुपये 12 घंटे के लिए
साइकिल : पांच रुपये 12 घंटे के लिए