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डकैती डालने के 23 साल बाद दोषियों को मिला 10 वर्ष कारावास

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डकैती डालने के 23 साल बाद दोषियों को मिला 10 वर्ष कारावास
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गाजियाबाद। 23 साल पहले शाहबेरी में डकैती डालने के चार दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश रामचंद्र यादव ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 22 अगस्त 1999 की रात 11 बजे हथियारबंद पांच बदमाशों ने शाहबेरी निवासी ताराचंद के घर में घुसकर लूटपाट की। विरोध पर बदमाशों ने ताराचंद के परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और लाइसेंसी बंदूक, सोने-चांदी के जेवर और लाखों रुपये लूटकर ले गए। ताराचंद के घर में वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने शाहबेरी गांव में ही हरमुद्दीन और इदरीश के मकान में भी इसी तरह से डकैती डाली थी। शिकायत पर विजय नगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। कुछ दिन बाद पुलिस ने दुलीचंद, चतरू, कलुआ, महेश व रामभरोसे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन पांचों के पास से नकदी सहित लूट का अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया था। कुछ समय बाद पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश किए गए थे। मुकदमे के विचारण के दौरान रामभरोसे की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इससे उसकी फाइल अलग कर दी गई थी। शुक्रवार को अदालत ने दुलीचंद, चतरू, कलुवा, महेश को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई।
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