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Ghaziabad: पांच दोषियों को सात साल और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा, मामला 2002 ओल्ड केस की सूची में था

Fri, 26 Aug 2022 01:06 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद

सार

गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार ने इन पांचों को दोषी पाया गया और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं दूसरे मामले में इंदिरापुरम क्षेत्र में रामाशीष यादव को पांच वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गैंगस्टर कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को सात वर्ष और एक को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पिलखुवा में हत्या के दोषी पांच लोगों को पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दूसरे मामले में लूट और छिनैती के दोषी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र निवासी को पांच वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशेष लोक अभियोजक वरुण त्यागी ने बताया कि पिलखुवा निवासी आशाराम उर्फ आशी, उपेंद्र सिंह, भोजबीर, प्रेमपाल, उदल गिरी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पिलखुवा थाने में वर्ष 2002 में हत्या व हत्या की कोशिश और लूट के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मामले में सात गवाह पेश किए गए। मामला 2002 ओल्ड केस की सूची में सम्मिलित था। इसका निस्तारण 20 वर्ष बाद हुआ।

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