दुष्कर्म पीड़िता अदालत में नहीं हुई पेश, थाना प्रभारी तलब
गाजियाबाद। दुष्कर्म के दोषी युवक की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान नोटिस के बावजूद पीड़िता अदालत में उपस्थित नहीं हुई। इस मामले में पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने लोनी थाना प्रभारी को तलब किया है। पुलिस दुष्कर्म पीड़िता को अदालत में उपस्थित होने का नोटिस तामील नहीं करा पाई थी। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि एक युवक ने 13 मार्च को लोनी बार्डर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेरपुर बदायूं निवासी सुखबीर उसकी 16 वर्षीय बहन को घर से बहलाकर भगा कर ले गया था। जाते समय नाबालिग मोबाइल फोन, 13500 रुपये की नकदी और जेवर साथ ले गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सुखबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुखबीर को जमानत दिलाने के लिए उसके अधिवक्ता ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पीड़िता को अदालत में उपस्थित होने के लिए अदालत ने नोटिस जारी किया था, लेकिन पुलिस उसे तामील नहीं करा सकी। इस पर अदालत ने थाना प्रभारी को तलब कर लिया।