रात में कूड़ा फेंकने गई युवती से दुष्कर्म करने वाले दोषी को पाक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश संगीता कुमारी ने दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि पीड़िता को एक लाख रुपये दिया जाए। जबकि दोषी द्वारा दिया गया अर्थदंड भी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। घटना चार साल पहले मोदीनगर थाना क्षेत्र का था।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि 18 नवंबर 2018 को मोदीनगर में पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि पीड़िता रात में करीब 10 बजे घर से बाहर कूड़ा डालने के लिए गई थी। तभी पड़ोस के मकान में किराए पर रहने वाला अनु उर्फ अनुज शर्मा युवती को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।