241890 वादों का हुआ निस्तारण, 14 करोड़ रुपये अर्थदंड वसूला
गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अलग-अलग प्रकृति के लोक अदालत में कुल 241890 वादों का निस्तारण हुआ। आरोपियों पर 14 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने लोक अदालत शुरू कराया। इसमें विभिन्न प्रकृति के सुलह योग्य शमनीय 32243 वादों का निस्तारण किया गया। अर्थदंड से दंडनीय मामलों में 12770691 रुपये वसूल किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक एवं भरण पोषण संबंधी 189 मामलों का निस्तारण परिवार न्यायालय द्वारा सुलह समझौते के आधार पर हुआ। इनमें से 52 जोड़ों की विदाई कराई गई।
प्राधिकरण की सचिव नूतन द्विवेदी ने बताया कि लघु प्रकृति के मामलों में लेबर एक्ट, वाणिज्य, यूपी एक्ट, पुलिस अधिनियम, बाट माप अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम, जिला परिषद अधिनियम आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित 101 मामलों का निस्तारण करते हुए पक्षकारान को 9597000 रुपये अदा किए जाने का आदेश दिया गया। लोक अदालत में विभिन्न बैंकों के लोन रिकवरी, बीएसएनएल से संबंधित 2489 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें 28311943 रुपये की धनराशि वसूली के आदेश पारित किए गए। राजस्व न्यायालय के राजस्व संबंधित 199100 मामलों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामचंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।