अब गृहकर में 20 फीसदी छूट सितंबर तक मिलेगी
गाजियाबाद। शहर के 5.70 लाख भवन मालिकों को नगर निगम ने राहत दी है। निगम ने गृहकर जमा करने पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट की अवधि अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। निगम ने छूट के चार स्लैब को भी घटाकर सिर्फ तीन कर दिए हैं। अब अक्तूबर से दिसंबर तक 10 फीसदी छूट मिलेगी और इसके दो माह बाद तक पहले की तरह पांच फीसदी छूट मिलेगी। नगर निगम 31 अगस्त तक टैक्स में 20 फीसदी, इसके बार सितंबर में 15 फीसदी, अक्तूबर और नवंबर में 10 फीसदी और फिर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक 5 फीसदी छूट देता था। बीते साल कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने 20 फीसदी छूट की अवधि 31 अक्तूबर तक कर दी थी। अब नगर निगम ने दोबारा से छूट के पुराने स्लैब लागू करने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा था। निगम बोर्ड ने पुराने स्लैब को लागू करने की बजाय इसमें परिवर्तन कर नए स्लैब को मंजूरी दे दी। अब 15 फीसदी छूट को खत्म कर दिया गया है, जबकि 20 फीसदी छूट की अवधि को एक माह बढ़ा दिया गया है। 10 फीसदी छूट की अवधि को भी नवंबर की बजाय दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।