निठारी कांड में बयान से मुकरने वाले की अर्जी खारिज
गाजियाबाद। बेटी की हत्या के बाद सीबीआई कोर्ट में दिए गए बयान से मुकरने वाले नंदलाल की अर्जी जिला न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-तीन की अदालत ने नंदलाल कीडिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिवीजन अर्जी दायर की गई थी। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अर्जी खारिज की है। जिला जज ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 को आदेश दिया कि तय तिथि 27 मई को मामले में अंतिम सुनवाई की जाए। खालिद ने बताया कि वर्ष 2006 में हुए नोएडा के निठारी कांड के एक मामले में नंदलाल गवाह था, उसने मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ गवाही दी थी। बाद में नंदलाल अपने बयान से मुकर गया था। तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने मामले का संज्ञान लेकर वर्ष 2007 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से मामला चल रहा है। अब 27 मई को इस मामले में फैसला आ सकता है। निठारी कांड में यह पहला मामला है जिसमें मृतका के पिता पर बयान से मुकरने पर अदालत में सुनवाई चल रही है, जबकि निठारी कांड के सभी 16 मामलों में सीबीआई कोर्ट फैसला सुना चुकी है। जिस मामले में नंदलाल पर बयान से मुकरने का आरोप है कि उसमें मोनिंदर सिंह पंढेर बरी हो चुका है।