छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को छह साल की सजा
गाजियाबाद। पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छेड़खानी करने के मामले में शिक्षक को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि 30 सितंबर 2019 की सिहानी गेट थाने में छात्रा के पिता ने केस दर्ज कराया था कि दो साल से उनके घर में 12 साल की बेटी को शतरंज पढ़ाने के लिए आशीष नाम का शिक्षक आता था। एक दिन वह घर में उनकी बेटी को देखकर छेड़खानी व अश्लील हरकत करने लगा। इसी दौरान उसकी मां ने देख लिया और फोन पर घटना के बारे में जानकारी दी। मामले में सिहानी गेट पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने चार दिन पहले शिक्षक आशीष को दोषी ठहराया था। अदालत ने आदेश में कहा कि अर्थदंड की राशि में से आधी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दिया जाए।