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नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में चार साल की सजा

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नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोप में चार साल की सजा
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गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम क्षेत्र से नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी विजय सैनी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट तत्कालीन हरीश कुमार और संजीव बखरवा ने बताया कि मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को पड़ोस में रहने वाला विजय सैनी 7 दिसंबर 2020 को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। नाबालिग के पिता ने मामले की मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विजय सैनी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट विवेकानंद विश्वकर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर विजय सैनी को दोषी पाया है।
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