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Ghaziabad News: रिश्वत लेने के मामले में पूर्व कस्टम अधिकारी, उसकी पत्नी समेत चार दोषी

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गाजियाबाद। सीबीआई अदालत ने रिश्वत कांड में मंगलवार को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के पूर्व उप-आयुक्त शशिकांत, उसकी पत्नी श्वेता सिंह, कंपनी के मालिक नरेंद्र चुग, रिश्वत दिलाने के आरोपी सतीश गुप्ता को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर तीन फरवरी को सुनवाई होगी। शशिकांत ने विदेश से आए माल को कम ड्यूटी देेन के आरोप में सीज कर दिया था। माल छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत ली थी।
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सीबीआई कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार शशिकांत दादरी स्थित कंटेनर डिपो में उप आयुक्त के पद पर तैनात थे। अवान एगजिम कंपनी का विदेश से माल आया था। कस्टम ड्यूटी कम होने पर शशिकांत ने माल सीज कर दिया था। माल को छुड़ाने के एवज में एगजिम कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र चुग ने आयुक्त के यहां अपील की थी। अपील में माल छुड़वाने के बदले में उप-आयुक्त शशिकांत ने पांच लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस बात की सीबीआई को भनक लग गई थी। सीबीआई ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के उप आयुक्त शशिकांत के घर छापा मारकर रिश्वत की रकम और एक सोने की ईंट बरामद की थी। रिश्वत देने के मामले में अवान एगजिम कंपनी के मालिक नरेंद्र चुग, रिश्वत दिलाने में बिचौलिया की भूमिका निभाने वाले सतीश गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर शशिकांत, उसकी पत्नी श्वेता सिंह को तीस नवंबर 2013 को सीबीआई ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसके बाद सीबीआई नहीं चारों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
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