- इलाज में लापरवाही पर प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। रेलवे में कार्यरत कर्मचारी के इलाज में लापरवाही पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने इलाज करने वाले गणेश अस्पताल पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग ने कहा है कि अस्पताल प्रबंधन पीड़ित को यह भुगतान मानसिक प्रताड़ना के बदले किया जाए। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को देनी होगी।
विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले दिनेश भटनागर रेलवे में हेल्पर ग्रेड के पद पर कार्यरत हैं। 10 सितंबर 2007 को दुर्घटना के कारण दिनेश के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। रेलवे के अस्पताल ने इलाज के लिए नेहरू नगर स्थित गणेश अस्पताल में रेफर कर दिया था। गणेश अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरती गई। इस वजह से दिनेश और उसके परिवार को मानसिक कष्ट भोगना पड़ा। दिनेश ने न्याय पाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अर्जी दाखिल की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन और सदस्य शैलजा सचान ने सुनवाई के बाद इलाज में लापरवाही होने का मामला पाया।
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