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Ghaziabad News: उधार के 12.50 लाख नहीं देने पर 20 लाख का लगा अर्थदंड

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गाजियाबाद। फैक्टरी चलाने के लिए उधार लिए 12.50 लाख रुपये वापस नहीं करने पर दोषी फैक्टरी संचालक मोबीन पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव ने निर्णय में दोषी मोबीन को दो वर्ष कारावास की सजा भी सुनाई है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि अर्थदंड से मिलने वाली धनराशि में से 12.50 लाख रुपये अजीत को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएं। मोबीन ने उधार वापस करने के नाम दो चेक दिए थे, जो बैंक में बाउंस हो गए थे। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मकनपुर खोड़ा निवासी अजीत सिंह ने अदालत की अर्जी में बताया था कि सेक्टर 71 नोएडा निवासी मोबीन से मुलाकात सुनील त्यागी निवासी गाजीपुर दिल्ली ने कराई थी। 24 दिसंबर 2016 को अंकन सुनील त्यागी की उपस्थिति में छह लाख रुपये ब्याज पर उधार दिया। जिसे मोबीन ने पटपड़गंज में संचालित फैक्टरी में काम कराने के लिए छह महीने के लिए लिया था। जिसे समय पर ब्याज सहित वापस कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच लेन-देन चलता रहा था। आठ अगस्त 2017 को फैक्टरी में काम कराने के लिए आठ लाख रुपये उधार लिया और चार महीने में ब्याज सहित वापस करने का वायदा किया। इसमें से दो दिसंबर 2017 को चार लाख रुपये वापस कर दिया। शेष रुपये जल्दी लौटाने का भरोसा दिया। इसके बाद बिना रुपये वापस किए फैक्टरी चलाने के लिए दस लाख रुपये और मांगने लगा। अजीत ने पहले के बकाया चार लाख रुपये वापस करने को कहा। लेकिन मोबीन ने बार-बार कहा कि चार लाख और लेने वाले दस लाख एक साथ वापस कर देगा। इसके बाद 16 जनवरी 2018 को दस लाख रुपये दे दिया। इसके बाद डेढ़ लाख रुपये वापस किया, लेकिन 12.50 लाख रुपये वापस नहीं किया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। धनराशि अदा करने पर उसमें से 12.50 लाख अजीत को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।
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