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Ghaziabad News: भूजल दोहन करने पर 58 प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना

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गाजियाबाद। अवैध भूजल रूप से भूजल दोहन करने वाले स्कूल, कॉलेज, मॉल, मैरेज हॉल, सर्विस सेंटर सहित 58 प्रतिष्ठानों पर दो-दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगाने के साथ-साथ जिलाधिकारी ने सभी के यहां लगे बोरवेल सील करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध भूगर्भ जल दोहन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भूगर्भ जल को बचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
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शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक हुई जिसमें जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पोर्टल पर नोटिफाइड क्षेत्र के एनओसी लेने के लिए 10 आवेदन, कूप पंजीकरण के लिए आठ आवेदन और एनओसी नवीनीकरण के लिए 17 आवेदन सहित कुल 35 आवेदनों पर विचार किया गया। इसमें से तीन आवेदन स्वीकृत हुए और 13 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। बाकी बचे 19 आवेदनों में कुछ कमियां थीं जिनको ठीक करके दुबारा से आवेदन का समय दिया गया।
बैठक में लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, और ग्राउंड वाटर पोर्टल के नोडल अधिकारी हरिओम, उद्योग उपायुक्त श्रीनाथ पासवान, जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता भारत भूषन, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट अंकिता राय सहित नामित सदस्य आकाश वशिष्ठ मौजूद रहे।
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इन पर लगा जुर्माना
साहिबाबाद स्थित सर्विस सेंटर - 20
साहिबाबाद के हॉटमिक्स और आरएमसी प्लांट - 12
लोनी क्षेत्र में डाइंग सेंटर - एक
सर्विस सेंटर- पांच
गोविंदपुरम स्थित स्कूल - एक
कौशांबी स्थित हॉस्पिटल - एक
साहिबाबाद स्थित रेस्टोरेंट -एक
साहिबाबाद स्थित कंपनियां - दो
साहिबाबाद स्थित मॉल- दो
साहिबाबाद स्थित होटल - एक
साहिबाबाद स्थित मैरिज हॉल -एक
साहिबाबाद स्थित कॉलेज- एक
साहिबाबाद के स्कूल - पांच
एक्सप्रेस मार्केट स्थित ऑटो वर्कशॉप - एक
राजनगर एक्सटेंशन स्थित बैंक्वेट हॉल - दो
विजयनगर एवं रामनगर स्थित टू व्हीलर सर्विस सेंटर- दो
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