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Ghaziabad News: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी नहीं हो सकी महंत की गिरफ्तारी

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गाजियाबाद। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी पुलिस महंत मुकेश गोस्वामी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। पुलिस का दावा है कि महंत ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 12 सितंबर को होनी है। इसलिए पुलिस कुर्की की कार्रवाई नहीं कर पा रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 50 हजार के इनामी महंत मुकेश गोस्वामी पर कार्रवाई न कर पाने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हाइकोर्ट ने कहा है कि पुलिस महंत के खिलाफ मिले सबूताें को छिपा रही है। इतना ही नहीं कोर्ट ने प्रमुख सचिव से कहा है कि वह सचिव स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराकर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करें। कोर्ट ने यह टिप्पणी महंत मुकेश गोस्वामी की जमानत के लिए दाखिल याचिका पर की है। इस बारे में एसीपी नरेश कुमार का कहना है कि महंत की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। किसी भी स्तर से न तो जांच में और न ही गिरफ्तारी से महंत को बचाने का प्रयास नहीं हो रहा है। पुलिस ने ही महंत पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया है।
मिल चुके हैं 200 वीडियो
मुरादनगर के एक गांव निवासी महिला ने 21 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घाट पर महिलाओं के कपड़े बदलने के कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया था कि महंत के मोबाइल में 200 से ज्यादा वीडियो थे लेकिन पुलिस ने कोर्ट के समक्ष इन साक्ष्यों को पेश नहीं किया। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि शिकायतकर्ता को सब कुछ मालूम है लेकिन सबूत के नाम पर पुलिस खामोश है।
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मुरादनगर में घूम रहा महंत : शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि महंत खुलेआम मुरादनगर में ही घूम रहा है। कोई सामान्य सी घटना हो जाए तो पुलिस परिवार का जीना दुश्वार कर देती है लेकिन महंत को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह सोचने वाली बात है।
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