फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नूपुर जेल से रिहा, 16 नवंबर तक मिला पैरोल

Wed, 05 Oct 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
विज्ञापन
न्यायालय - फोटो : file photo
विज्ञापन
नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रही डा. नूपुर तलवार को एक बार फिर से छह सप्ताह का पैरोल मिल गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को नूपुर के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने सीबीआई कोर्ट में बेल बांड पेश किए।
विज्ञापन


दो जमानती पेश किए जाने पर सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने नूपुर का रिहाई परवाना जारी कर दिया। छह सप्ताह का पैरोल देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि नूपुर 16 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हो जाए।नूपुर तलवार के अधिवक्ता मनोज शिशौदिया ने बताया कि नूपुर की मां लता चिटनिस (75) काफी बीमार हैं।

नूपुर के बुजुर्ग पिता उनकी ठीक प्रकार से देखभाल करने में असमर्थ हैं। पूर्व में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर नूपुर को तीन सप्ताह का पैरोल मिल चुका है। विगत 27 सितंबर को ही वह अपनी पैरोल अवधि समाप्त हो जाने के बाद कोर्ट में पेश हो गई थीं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें डासना जेल भेज दिया था।
विज्ञापन


अब नूपुर की ओर से दोबारा पैरोल की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को नूपुर की छह सप्ताह की पैरोल मंजूर कर लिया था। देर शाम नूपुर को डासना जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वह जेल के बाहर मौजूद अपने परिजनों के साथ दिल्ली स्थित अपने घर की ओर रवाना हो गईं।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें