खेत से चारा लेकर घर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी युवक को एडीजे-12 की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रामकिशोर पांडेय ने दोषी युवक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील प्रमोद कुमार तंवर और शिव कुमार त्यागी ने इस केस में पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर में रहने वाले संजय की शादी में जितेंद्र ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी।
शादी के बाद संजय अपनी पत्नी से मारपीट करता था। ऐसे में संजय के ससुराल वालों ने जितेंद्र से शिकायत की थी। जितेंद्र ने संजय को समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। इस पर जितेंद्र ने उसकी शिकायत पुलिस से करने की धमकी दी थी।
सरकारी वकील के अनुसार इसी बात से क्षुब्ध होकर संजय ने एक मार्च 2010 को जितेंद्र की श्यामपुर जट गांव के जंगल में उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने खेतों से घर की ओर जा रहा था।
संजय ने अवैध तमंचे से जितेंद्र के सिर और गले में गोलियां मारी थीं। इस मामले में जितेंद्र के भाई रामवीर की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हत्या का यह मामला एडीजे-12 रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में विचाराधीन था।
शनिवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने संजय को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।