एनआरएचएम घोटाले में फंसे कानपुर के दवा कारोबारी प्रवीण सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गाजियाबाद सीबीआई विशेष कोर्ट ने आरोपी को दो-दो लाख रुपये के जमानती और इतनी ही राशि के निजी बांड पेश करने पर जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपी को 50 लाख रुपये चार सप्ताह में जमा करने का भी आदेश दिया है।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि प्रवीण सिंह एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, जबकि इस मामले में चार्जशीट भी फाइल की जा चुकी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी दवा कारोबारी ने विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट आदेश के अनुसार जमानती पेश करने पर आरोपी को जमानत दे दी गई।
उधर, एनआरएचएम घोटाला प्रकरण के ही तीन अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे तीन दवा कारोबारियों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। इनमें दवा कारोबारी रईस आलम सिद्दीकी, जगदीश नारायण और सुरेंद्र कुमार पांडेय शामिल हैं। रईस आलम के मामले में कोर्ट ने 7 नवंबर और बाकी दो मामलों में 25 नवंबर की तारीख नियत की है।