नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अदालत ने जुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने के आदेश पारित किए, साथ ही उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना के तहत पीड़िता को एक लाख अदा किए जाने की संतुष्टि की।
जानकारी के मुताबिक, भोजपुर में छह महीने पहले बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। घटना की रिपोर्ट बेटी के चाचा ने दर्ज कराई थी। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव बखरवा ने बताया कि भोजपुर थाने में 28 जून 2022 को एक व्यक्ति की ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उसने बताया कि दोपहर में वह खेत से कम करके वापस आया तो उनकी भतीजी से घर में भाई शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। चाचा को देखते ही भतीजी चिल्लाई कि पापा ने बहन को सामान लाने भेज दिया था, जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहा था। इसके पहले आरोपी पिता बड़ी बेटी से भी दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका था।