बुलंदशहर। प्रदेश सरकार के निर्देश पर डीएम ने भी जनपद के लिए आदेश जारी किए हैं। जिले में सम विषम की तर्ज पर अब केवल पांच दिन ही बाजार खुलेंगे। जबकि, आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी बाजार नियमानुसार खुल सकेंगे। कोरोना महामारी ने अब अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। इसको तोडऩे के लिए प्रदेश सरकान ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें सप्ताह में केवल पांच दिन ही बाजार खुलेंगे। शनिवार और रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिसमें चाहे वह सरकारी या गैरसरकारी बाजार ही क्यों न हो। डीएम रविन्द्र कुमार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह शनिवार-रविवार को हाट-बाजार आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर पूर्णतया बंद रखा जाएगा। इस दौरान पूर्व से लागू साप्ताहिक एक दिन की बंदी के दिन जनपद की सभी निकायों में बाजार खोले जा सकेंगे। परन्तु पूर्व से लागू व्यवस्था कि सड़क के एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरी तरफ की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी यथावत लागू रहेगी। दूध-फल-सब्जी-राशन-दवाई और मिठाई की दुकानें सड़क के दोनों तरफ खोली जा सकेंगी।