गाजियाबाद। फर्जी लेटर हेड से पुलिस सुरक्षा पाने वाले आरोपी अनूप चौधरी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बताता था। अदालत ने सुनवाई के बाद अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि वीआईपी सेल के प्रभारी मयंक अरोरा ने 25 अक्तूबर 2023 को कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें उन्होंने बताया कि फैजाबाद निवासी अनूप चौधरी ने फर्जी लेटर हेड तैयार कर गलत पदनाम से वर्ष 2020 से विभिन्न अवसरों पर गनर प्राप्त किया था। अनूप चौधरी ने 18 अक्तूबर 2020 को गाजियाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी को ईमेल भेजकर गनर लिया था। मेल में अनूप चौधरी ने स्वयं को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा महाराष्ट्र और विभिन्न पदों पर पदाधिकारी बताया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनूप चौधरी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।