गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र में पिटाई से घायल युवक की मौत के बाद आरोपी युवक विक्की उर्फ विकास की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 10 अक्तूबर 2024 को राहुल अपने घर से गोविंदपुरम में किसी कार्य से गया था। एनडीआरएफ रोड पर बीयर के ठेके के सामने चार अज्ञात लोगों ने उसे रोक कर उसकी पिटाई कर दी, इससे राहुल बेहोश हो गया। पिटाई के बाद चारों लोग फरार हो गए। होश होने पर राहुल अपने घर पहुंचा। उसकी नाक से खून निकल रहा था। सुबह राहुल अपने कमरे में मृत पाया गया। राहुल के भाई अरुण ने मामले की रिपोर्ट कविनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विक्की उर्फ विकास समेत अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विक्की को जमानत दिलाने के लिए उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।