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Ghaziabad News: दूसरे शहर से खरीदकर लाए पटाखे तब भी होगी कार्रवाई

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गाजियाबाद। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध है। अगर दूसरे शहरों से पटाखे खरीदकर एनसीआर में लाकर जलाए तो भी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने के साथ खरीदने पर भी प्रतिबंध है।
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अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी. ने बताया कि एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर प्रतिबंध है। ऐसे में अगर कोई भी अन्य शहर से पटाखे खरीदकर लाता है और जलाता है तो एनजीटी के नियमानुसार उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।



-टीलामोड क्षेत्र में सबसे कार्रवाई

टीलामोड क्षेत्र में पुलिस ने इस साल भी सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। 27 अक्तूबर तक 34 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। पिछले साल भी टीलामोड में सबसे ज्यादा 21 मुकदमे दर्ज हुए थे और 2021 में 18, साफ है कि टीलामोड इलाके में पटाखों की सबसे ज्यादा खपत है और फैक्टरी लगी है।
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विस्फोटक अधिनियम में हुई कार्रवाई




नगर जोन
ट्रांसहिंडन जोन
ग्रामीण जोन

2021


10


21



8





2022


6


24



39


2023


8


9



9

(27 अक्तूबर तक)
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