गाजियाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तेन्द्र पाल की अदालत ने मोदीनगर में हुई सात साल की बच्ची के साथ कुकर्म के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। मामले में सजा पर सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि मोदीनगर क्षेत्र के एक गांव में खड़ंजा बनाने का काम चल रहा था। गौरव वहां मजदूरी करने आता था। 19 मई 2020 की दोपहर उसने बच्ची को 20 रुपये देकर चॉकलेट लाने के लिए भेजा। इसके बाद वह बच्ची को बाइक पर उठाकर भोजपुर के जंगल में ले गया। वहां जंगल में उसने बच्ची से कुकर्म किया और हत्या कर शव छिपा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया। अदालत ने पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर गौरव को दोषी करार दिया।