गाजियाबाद। फरवरी माह में खाद्य सामग्रियों के 29 सैंपल अलग-अलग जगह से लिए गए थे, जो जांच में फेल हो गए। इसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया। वहीं, नए और पुराने सैंपल मिलाकर अप्रैल माह में कोर्ट ने 40 मामलों की सुनवाई करते हुए 49 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया है।
सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है।
होली के समय दूध-पनीर और खोया के सबसे अधिक सैंपल लिए गए थे। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, जूस और पेय पदार्थों के भी सैंपल लिए गए थे। उनमें से लखनऊ लैब से 29 खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट अधोमानक मिले हैं। मसालों में रंग की मिलावट मिली है। एडीएम कोर्ट में हुई सुनवाई में नए-पुराने सैंपल को मिलाकर कुल 40 के खिलाफ 49,70000 का जुर्माना लगाया गया है। जिला अभिहित अधिकारी डॉ. अरविंद यादव ने बताया कि वादों का निर्णय होने के बाद सभी संबंधित व्यक्तियों को जुर्माने की राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
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इनसेट : अप्रैल माह में दायर वाद
सामग्री संख्या
दूध पांच
खोया पांच
फल-सब्जियां एक
मसाले तीन
अनाज तीन
दाल एक
मिठाइयां सात
पैक्ड ड्रिंक एक
नमकीन एक
अन्य चार
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इनसेट : अप्रैल माह में वाद पर निर्णय
सामग्री संख्या जुर्माना
दूध एक 50,000
खोया - एक 1,00,000
पनीर - चार 3,75,000
बटर - एक 2,50,000
दूध से बनी मिठाइयां - दो 2,60,000
दूध से बने अन्य पदार्थ - 3,00,000
सरसों तेल - दो 26,5,000
वनस्पति - दो 3,00,000
फल सब्जियां - तीन 8,15,000
मसाले - दो 1,65,000
अनाज - एक 40,000
मिठाइयां - दो 3,20,000
बेकरी का सामान - एक 2,20,000
अन्य - 17 14,10,000