गाजियाबाद। पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान योजना की जनपद स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक बुधवार को विकास भवन में हुई। बैठक में सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसमें कुल 28 आनलाइन आवेदनों पर चर्चा हुई जिसमें जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव ने पात्रता के आधार पर निर्णय लिया। सीडीओ अभिनव गोपाल ने निर्देश दिया कि उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी के स्तर पर सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को नियमानुसार अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुत्री की 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो तो इच्छुक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।