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लूटरे को सात साल की सजा-Cordination

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लुटेेरे को सात साल की कैद

एसीजेएम-2 कोर्ट ने सुनाई सजा, मैनेजर से लूटे थे चार लाख रुपये

अमर उजाला ब्यूरो
गाजियाबाद। एसीजेएम-2 कोर्ट ने 2016 में एक प्राइवेट फर्म के मैनेजर से चार लाख रुपये लूटने वाले बदमाश को दोषी करार देकर सात साल कैद और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र में 20 जून 2016 को एक फर्म के मैनेजर कौशलेंद्र सिंह राठौर घंटाघर स्थित आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में चार लाख रुपये जमा कराने जा रहे थे। बैंक से कुछ दूरी पर एक बदमाश ने उससे रुपयों से भरा बैग लूट लिया। शोर मचाने पर गश्त करते दो कांस्टेबल वहां पहुंचे और भागते हुए बदमाश को दबोच लिया। पकडे़ गए बदमाश का नाम मूलचंद लोधी उर्फ मूले निवासी बुलंदशहर था। मामले की सुनवाई एसीजेएम-2 की कोर्ट में विचाराधीन थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सात साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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