जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल कारावास
अनूपशहर । अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट ने जानलेवा हमले के आरोपी चंद्रपाल को दस साल कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी फौजदारी जुगेंद्र सिंह सेजवार ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2012 की है। थाना डिबाई के गांव शेरपुर निवासी महेंद्र सिंह अपने बेटे अशोक के साथ घर से घेर की ओर जा रहा था। रास्ते में गांव के ही नरेंद्र व चंद्रपाल घात लगाए बैठे थे। नरेंद्र ने महेंद्र की कोली भर ली थी तथा चंद्रपाल ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से महेंद्र पर फायर कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में महेंद्र के बेटे ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट में गवाहों व सबूतों के आधार व अधिवक्ताओं की जिरह के बाद कोर्ट ने आरोपी चंद्रपाल को दोषी माना। ब्यूरो