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Ghaziabad : बदनामी के भय से मां-बाप बयान से पलटे, मासूम बोली-गंदा काम किया...दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

Sun, 21 Jul 2024 03:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद

सार

अब छह साल की हो चुकी पीड़ित की गवाही को पॉक्सो कोर्ट ने सबसे अहम माना और दुष्कर्म के दोषी मकान मालिक को सजा सुनाने के साथ दुष्कर्मी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पूरी रकम मासूम को दी जाएगी।
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विस्तार
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चार साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में नजीर पेश करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में बच्ची के माता-पिता बदनामी के डर से बयान से पलट गए थे। हालांकि पीड़ित ने जो कुछ हुआ, अदालत को जस का तस बता दिया। उसने कहा, अंकल ने गंदा काम किया। अब छह साल की हो चुकी पीड़ित की गवाही को पॉक्सो कोर्ट ने सबसे अहम माना और दुष्कर्म के दोषी मकान मालिक को सजा सुनाने के साथ दुष्कर्मी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पूरी रकम मासूम को दी जाएगी।

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दुष्कर्म का मामला गाजियाबाद के नंदग्राम क्षेत्र का है। माता-पिता के साथ बच्ची किराए के मकान में रहती थी। 20 मई, 2022 को मकान मालिक ने उससे दुष्कर्म किया। मकान मालिक के व्यवहार से असहज बच्ची ने सारी बात मां को बताई। माता-पिता ने मकान मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, मकान मालिक बच्ची को खिलाने के बहाने साथ ले गया और घर में दुष्कर्म किया। 

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दो महीने तक जांच पूरी कर एक जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को विशेष न्यायाधीश भारत यादव ने मकान मालिक को दोषी करार देते हुए सजा का एलान किया। कोर्ट ने कहा कि बच्ची का बयान मकान मालिक को दुष्कर्म का दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है। विशेष लोक अभियोजक सतीश कौशिक ने बताया कि कोर्ट के सामने छह गवाह पेश किए गए। इनमें जांच अधिकारी, पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता शामिल थे।
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पिता ने दुष्कर्म में केस किया, कोर्ट में बोले, लेन-देन का विवाद 
दुष्कर्म का केस कराने वाले पिता कोर्ट में बयान से पलट गए। कहा िक उसने मकान मालिक से 50 हजार लिए थे। उसके तगादा करने से परेशान होकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। वहीं, मां ने कहा कि मकान मालिक के खिलाफ गलतफहमी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। वह बच्ची को खाना खिलाने के लिए अक्सर अपने साथ ले जाता था। 

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