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Delhi NCR News: दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण

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उपराज्यपाल ने भर्ती नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अब दिल्ली पुलिस में पुरुष कांस्टेबल के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। संशोधित नियमों से पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई रियायतें भी मिलेंगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी और निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान मिलेगी। विशेष रूप से अग्निवीर योजना के पहले बैच के अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। दिल्ली पुलिस में वर्तमान पुरुष कांस्टेबल के 42,451 स्वीकृत पद हैं। इन पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति होती है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित है। भर्ती नियमों में संशोधन के बाद बड़ी संख्या में पूर्व अग्निवीर इन पदों के लिए पात्र हो सकेंगे। अग्निवीर योजना 2022 में भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा के लिए भर्ती करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब दिल्ली पुलिस में आरक्षण और आयु छूट की व्यवस्था से पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक और सैन्य अनुभव के आधार पर कानून-व्यवस्था तंत्र में समायोजित होने का अवसर मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली पुलिस को प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवयुक्त मानव संसाधन मिलेगा, वहीं पूर्व सैनिकों को समाज सेवा के क्षेत्र में नई भूमिका निभाने का अवसर भी प्राप्त होगा।
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