फरीदाबाद। अदालत ने 2.15 किलो गांजा तस्करी के आरोप से महिला मम्मो को दोषमुक्त करार कर दिया। यह फैसला 21 अप्रैल को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत में सुनाया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में उसी दिन फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही मम्मो के जमानत बांड और जमानतदार बांड को समाप्त कर दिया गया। मामले के अनुसार पांच फरवरी 2021 को बल्लभगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने मम्मो के कब्जे से 2.15 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया था। इस आधार पर पुलिस स्टेशन सिटी बल्लभगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के दौरान महिला को गिरफ्तार किया गया था। संवाद