सोमवार तक कर सकते हैं आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। जो अभिभावक किसी वजह से पहले अपने बच्चों का आवेदन नहीं कर पाए थे, विभाग ने उन्हें राहत देते हुए यह आखिरी मौका दिया है। इच्छुक अभिभावक सोमवार तक आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार दाखिले के लिए बच्चों की उम्र बेहद जरूरी है। नर्सरी क्लास में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र तीन वर्ष, एलकेजी के लिए चार वर्ष, यूकेजी के लिए पांच वर्ष और पहली कक्षा के लिए छह वर्ष पूरी होनी चाहिए। आवेदन करते समय अभिभावकों को कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इनमें मुख्य रूप से परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) और बच्चे का आधार कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा नियमों के मुताबिक अभिभावक अपने घर से केवल एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को ही दाखिले के लिए चुन सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इस बार निजी स्कूलों पर भी सख्ती दिखाई है। यदि कोई प्राइवेट स्कूल किसी बच्चे का आवेदन खारिज करता है, तो उसे इसका स्पष्ट और वैध कारण विभाग व अभिभावकों को बताना होगा।