फरीदाबाद। ट्रांसपोर्ट नगर के पास बाइक सवार युवक से मोबाइल झपटने के सात साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने जावेद और देवेंद्र को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़ित की ओर से की गई पहचान और आरोपियों के कब्जे से मोबाइल बरामद होने को अहम साक्ष्य माना। 11 अप्रैल को थाना सेक्टर-58 में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने मोबाइल की करीब आठ महीने बाद बरामदगी और पुलिस गवाहों के बयानों में विरोधाभास का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। संवाद