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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल

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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार मामला छह जनवरी 2021 का है। किशोरी (17) ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जब वह 13 साल की थी, तब शिव दुर्गा विहार के रहने वाले दीपांशु अपने दोस्त के घर बुलाकर दुष्कर्म किया था। इस दौरान किशोरी की अश्लील वीडियो बना ली थी। वह वीडियो के जरिए किशोरी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने लगा। 10 फरवरी 2020 को शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने साथ ले गया और नहरपार एक फ्लैट में रहने लगा। तीन जनवरी 2021 को फ्लैट में अकेला छोड़कर भाग गया। पीड़िता घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। तब मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट में केस चला और सजा सुनाई।
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