जिला अदालत ने शुक्रवार को किशोरी (13) से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार करते हुए बीस साल कैद और 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 15 अक्तूबर साल 2019 को महिला थाना एनआईटी में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने कहा था कि उसके पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली। सौतेला पिता पिछले एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। विरोध करने पर मारपीट भी करता था। पीड़िता की मां ने टोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट करता था।
13 अक्तूबर को आरोपी ने जब दुष्कर्म किया तो बच्ची ने अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला को आपबीती बता दी। महिला ने पुलिस को सूचना दे दी। मामला तभी से विचाराधीन था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा और चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।