फरीदाबाद। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। जिलाधीश आयुष सिन्हा ने परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों के पास धारा 163 लागू कर दी है। आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 से 300 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने और अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा अवधि में केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे, फोटोस्टेट और प्रिंटिंग की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। संवाद