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Faridabad News: हाईकोर्ट के आदेश पर सरपंच बर्खास्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बल्लभगढ़। साहूपुरा खादर के सरपंच को पंचायत जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर उपायुक्त ने बर्खास्त कर दिया। सरपंच का चार्ज बहुमत के आधार पर चयनित पंच को चार सप्ताह के अंदर सौंपा जाएगा।
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तिगांव के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। सरपंच इस आदेश पर उच्चतम न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर रहा है। गांव साहूपुरा के सरपंच तारा चंद पर आरोप है कि उनके पूर्वजों ने गांव अरुआ की पंचायत की 350 वर्ग गज जमीन पर कब्जा किया था। पंचायती राज नियम के अनुसार यदि कोई पंचायती जमीन पर कब्जा करता है तो वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसे लेकर राजेंद्र कुमार बनाम स्टेट के नाम पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहली दिसंबर 2022 को याचिका दायर की दी। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के कारण जमीन की पैमाइश की गई तो पता चला कि जमीन पर सरपंच और उसके भाई का कब्जा है। उपायुक्त के आदेश पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर को सरपंच को अयोग्य घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर अब उपायुक्त विक्रम सिंह ने सरपंच तारा चंद को अयोग्य मानते हुए बर्खास्त कर दिया।
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