फरीदाबाद। न्यू जनता कॉलोनी में व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोपी करन चौहान उर्फ करन गढ़वाली की दूसरी जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने वारदात में आरोपी की सीधी भूमिका और आपराधिक इतिहास को राहत न देने का आधार बनाया। बचाव पक्ष ने सह-आरोपी कमल भड़ाना को हाईकोर्ट से जमानत मिलने का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने दोनों की भूमिका अलग मानी। संवाद